आनन्द कुमार:-
राजस्थान सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये पुलिस सेवा मे अन्य पिछङा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। यह निर्णय न केवल OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
पृष्ठभूमि और आवश्यकता
राजस्थान एक विविधता से भरा राज्य है, जहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते है। राज्य सरकार ने देखा कि OBC समुदाय के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर सीमित है, और उन्हे सामाजिक एंव आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ मे, पुलिस सेवा मे OBC के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

क्या है नया प्रावधान?
आयु सीमा में छूटः OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अपेक्षा पांच साल अधिक आयु तक पुलिस सेवा मे आवेदन करने की अनुमति होगी।
सामाजिक न्याय और समानता: इस कदम से OBC समुदाय के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे राज्य पुलिस सेवा मे अपना योगदान दे सकेंगे।
प्रक्रिया मे पारदर्शिता: सरकार ने इस निर्णय को कार्यान्वयन मे पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता का वादा किया है, जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों को इसका लाभ मिल सके।
उम्मीदे और संभावनाएं
OBC समुदाय के उम्मीदवारों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम के रुप मे देखा है। उनके अनुसार, यह कदम उन्हे पुलिस सेवा मे शामिल होने और सामाज की सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेंगा।

सरकार के दृष्टिकोण
राजस्थान सरकार ने काहा है कि यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गो को सशक्त करने और उन्हे मुख्यधारा मे लाने के उदेश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य मे सामाजिक समरसता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
राजस्थान पुलिस सेवा में OBC का उम्मीवारों के लिए आयु सीमा में पांच साल कि छूट का प्रावधान राज्य सरकार का एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल OBC समुदाय के उम्मीदवार को लाभ मिलेगा, बल्कि यह राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढावा देने में भी मददगार साबित होगा। उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रेरित होकर अन्य राज्यो की सरकारें भी ऐसे कदम उठाएंगी जो समाज के सभी वर्गो के लिए लाभकारी होंगे।