ऋषभ चौरसियाः-
आजकल के डिजिटल युग में मोबाइल से फंड ट्रांसफर करना बेहद आम हो गया है। लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, जब पैसा गलती से किसी और के खाते में चला जाता है। छोटी रकम की बात हो तो व्यक्ति मन मारकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर बड़ी रकम हो तो परेशानी का कारण बन जाता है। हालांकि, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई या किसी अन्य पेमेंट ऐप से गलती से हुआ ट्रांजेक्शन आसानी से वापस मिल सकता है। बस आपको सही कदम उठाने होंगे और वह भी सही समय पर।
पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट्स में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे गलत ट्रांजेक्शन की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने रिफंड प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बना दिया है। अगर आपसे भी ऐसा कुछ हुआ है, तो जानिए कैसे आप महज 48 घंटों में अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने का सही तरीका:
- अगर यूपीआई ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करें। यह एक टोल-फ्री नंबर है।
- जिस बैंक खाते से पैसा कटा है, वहां जाकर एक फॉर्म भरें और गलती की जानकारी दें।
- RBI की गाइडलाइन्स के अनुसार, बैंक को आपकी शिकायत के 48 घंटे के भीतर रिफंड प्रोसेस करना होता है।
- आप अपनी शिकायत बैंक के सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को ईमेल के जरिए भी दर्ज कर सकते हैं।
- अगर बैंक मदद नहीं करता या सही समय पर जवाब नहीं देता, तो आप bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ध्यान रखने वाली बातें:
गलत ट्रांजेक्शन होने पर आपको मिले मैसेज को कभी डिलीट न करें, क्योंकि इसमें PPBL नंबर होता है जो शिकायत के समय जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समस्या की शिकायत 3 दिन के भीतर जरूर करें। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपना पैसा सुरक्षित वापस पाएं।