ऋषभ चौरसियाः-
फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर है। उपकृषि निदेशक श्रवण कुमार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर अब 10 अगस्त कर दी गई है। यह कदम किसानों को उनकी फसलों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उपकृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋणी किसानों के फसल बीमा के लिए सम्बन्धित बैंक स्वतः प्रीमियम काटकर बीमा कम्पनी को प्रेषित कर देता है। अगर कोई किसान बीमा नहीं कराना चाहता है तो वह 4 अगस्त तक आप्ट आउट फार्म भरकर अपने बैंक में जमा करा सकता है।
गैर-ऋणी किसान भी अपने बैंक, जनसेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जिले में धान, मक्का, ज्वार, उर्द और अरहर जैसी खरीफ फसलें इस बीमा योजना के तहत आच्छादित हैं।
फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नम्बर 14447 या 1800889686 पर, सम्बन्धित बैंक शाखा, नामित बीमा कम्पनी या कृषि विभाग के मुख्य कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है। इस सूचना के आधार पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा निर्धारित किया जाता है।
पिछले साल, 22,694 किसानों को कुल 7 करोड़ 60 लाख 36 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।