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SC-STआरक्षण पर सियासी जंग: मायावती और बृजलाल के बयान से बढ़ी हलचल!पूछा यह सवाल

आरक्षण पर उठे सवाल: मायावती और बृजलाल के तीखे बयानों से बढ़ी हलचल

Desk
Last updated: August 2, 2024 7:48 am
Desk Published August 2, 2024
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Highlights
  • आरक्षण पर राजनीतिक संग्राम: मायावती और बृजलाल के बयानों से गहराया विवाद!

ऋषभ चौरसियाः-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में कोटा की मंजूरी के हालिया फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कोटा के भीतर कोटा के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया गया।

2. देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गयी होती।

— Mayawati (@Mayawati) August 2, 2024

मायावती ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर लिखा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश में करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन सम्मान और स्वाभिमान से भरा हुआ है? यदि नहीं, तो जाति के आधार पर विभाजित किए गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है?

1. सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक़ उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के ख़ासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित?

— Mayawati (@Mayawati) August 2, 2024

उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों का अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति रवैया उदारवादी रहा है, लेकिन सुधारवादी नहीं। मायावती ने आरोप लगाया कि ये पार्टियां इन वर्गों के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं हैं, अन्यथा इन वर्गों के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा की जाती।

अनुसूचित जाति/ जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का स्वागत करता हूँ। इस वर्ग के वे लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके है , कई पीढ़िया लाभ पाकर संपन्न हो चुकी हैं,उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिये।इस वर्ग के वंचित लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिये। pic.twitter.com/ueXmNqnlNx

— Brij Lal (@BrijLal_IPS) August 1, 2024

वहीं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ग के वे लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, उन्हें अब इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बजाय, वंचित लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

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